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नीमच, निप्र। अवैध रूप से गोवंश का परिवहन करने वाले दो आरोपियों को न्यायालय ने कठोर सजा सुनाई है। वध के लिए अवैध पशु परिवहन के दोषी पाए गए मोहम्मद खलीक और सद्दाम कुरैशी को 5 वर्ष का कठोर कारावास और 11,000 रुपये का अर्थदंड भुगतने के आदेश जारी किए गए हैं। शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा ने बताया कि यह घटना लगभग 7 वर्ष पूर्व 3 मार्च 2018 को शाम करीब 6:30 बजे मंदसौर-नीमच फोरलाइन स्थित सगरग्राम पुलिया की है। थाना जीरन में पदस्थ उपनिरीक्षक पन्नालाल दायमा को आरक्षक विकास और राजेंद्र सिंह ने फोन पर सूचना दी कि सगरग्राम पुलिया पर एक पिकअप वाहन का पिछला पहिया निकल जाने से वह क्षतिग्रस्त अवस्था में खड़ा है। वाहन में ठूंस-ठूंस कर 6 बछड़े भरे हुए थे, जिन्हें वध हेतु महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। मौके पर आमजन ने वाहन चालक और उसके साथ बैठे व्यक्ति को पकड़ रखा था। उपनिरीक्षक पन्नालाल दायमा द्वारा मौके पर पहुंचकर पिकअप वाहन और 6 बछड़ों को जब्त किया गया और दोनों आरोपी मोहम्मद खलीक पिता मोहम्मद सलीम कुरैशी (उम्र-28 वर्ष, निवासी-बिहार गंज, नीमच) तथा सद्दाम कुरैशी पिता नवाब कुरैशी (निवासी-पिपली चौक, जिला नीमच) को गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच रवि कुमार बौरासी ने वध के लिए गौवंश का अवैध परिवहन करने वाले दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए धारा 4/9 मध्यप्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम, 2004 के अंतर्गत 3 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रुपये का अर्थदंड, धारा 6/9 मध्यप्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम, 2004 के अंतर्गत 1 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रुपये का अर्थदंड, तथा धारा 6(ख)(2) मध्य प्रदेश कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 के अंतर्गत 1 वर्ष का कठोर कारावास व 1000 रुपये का अर्थदण्ड से दंडित किया है। |
नीमच, निप्र। अवैध रूप से गोवंश का परिवहन करने वाले दो आरोपियों को न्यायालय ने कठोर सजा सुनाई है। वध के लिए अवैध पशु परिवहन के दोषी पाए गए मोहम्मद खलीक और सद्दाम कुरैशी को 5 वर्ष का कठोर कारावास और 11,000 रुपये का अर्थदंड भुगतने के आदेश जारी किए गए हैं।
शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा ने बताया कि यह घटना लगभग 7 वर्ष पूर्व 3 मार्च 2018 को शाम करीब 6:30 बजे मंदसौर-नीमच फोरलाइन स्थित सगरग्राम पुलिया की है। थाना जीरन में पदस्थ उपनिरीक्षक पन्नालाल दायमा को आरक्षक विकास और राजेंद्र सिंह ने फोन पर सूचना दी कि सगरग्राम पुलिया पर एक पिकअप वाहन का पिछला पहिया निकल जाने से वह क्षतिग्रस्त अवस्था में खड़ा है। वाहन में ठूंस-ठूंस कर 6 बछड़े भरे हुए थे, जिन्हें वध हेतु महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। मौके पर आमजन ने वाहन चालक और उसके साथ बैठे व्यक्ति को पकड़ रखा था।
उपनिरीक्षक पन्नालाल दायमा द्वारा मौके पर पहुंचकर पिकअप वाहन और 6 बछड़ों को जब्त किया गया और दोनों आरोपी मोहम्मद खलीक पिता मोहम्मद सलीम कुरैशी (उम्र-28 वर्ष, निवासी-बिहार गंज, नीमच) तथा सद्दाम कुरैशी पिता नवाब कुरैशी (निवासी-पिपली चौक, जिला नीमच) को गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच रवि कुमार बौरासी ने वध के लिए गौवंश का अवैध परिवहन करने वाले दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए धारा 4/9 मध्यप्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम, 2004 के अंतर्गत 3 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रुपये का अर्थदंड, धारा 6/9 मध्यप्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम, 2004 के अंतर्गत 1 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रुपये का अर्थदंड, तथा धारा 6(ख)(2) मध्य प्रदेश कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 के अंतर्गत 1 वर्ष का कठोर कारावास व 1000 रुपये का अर्थदण्ड से दंडित किया है।
NDA | INDIA | OTHERS |
293 | 234 | 16 |
NDA | INDIA | OTHERS |
265-305 | 200 -240 | 15-30 |