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MP Voter List SSR 2026: 12 नवंबर को जारी होगी प्रारूप सूची, 4 जनवरी 2027 को अंतिम प्रकाशन

विकास · भोपाल · · अपडेट: · नई विधा डेस्क

MP Voter List SSR 2026: 12 नवंबर को जारी होगी प्रारूप सूची, 4 जनवरी 2027 को अंतिम प्रकाशन

नए मतदाताओं को मिलेगा नाम जुड़वाने का अवसर

पुनरीक्षण का उद्देश्य पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करना और मतदाता सूची की विसंगतियों को दूर करना है। इसमें वे युवा भी आवेदन कर सकेंगे, जो एक जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर 2027 को पात्रता प्राप्त करने वाले भावी मतदाताओं से भी अग्रिम आवेदन लिए जाएंगे। इन आवेदनों का निपटारा संबंधित तिमाही में किया जाएगा।

मतदान केंद्रों का होगा भौतिक सत्यापन

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण और पुनर्व्यवस्था की प्रक्रिया भी की जाएगी। इसके लिए दो नवंबर तक आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

नए मतदान केंद्र बनाने से पहले मौजूदा केंद्रों और उनके भवनों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसका उद्देश्य मतदान केंद्रों की व्यवस्था को बेहतर बनाना और मतदाताओं को सुविधा उपलब्ध कराना है।

नाम जोड़ने और सुधार के लिए कौन-सा फॉर्म भरें?

मतदाता सूची से जुड़े अलग-अलग कार्यों के लिए निर्धारित फॉर्म का उपयोग किया जाएगा।

फॉर्म 6: मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने के लिए।

फॉर्म 6A: विदेश में रहने वाले भारतीय मतदाताओं के पंजीकरण के लिए।

फॉर्म 7: मतदाता सूची से नाम हटाने या नाम शामिल करने पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए।

फॉर्म 8: पते में बदलाव, विवरण में सुधार, मतदाता पहचान पत्र बदलने और दिव्यांग मतदाता के रूप में चिह्नित कराने के लिए।

आवेदन ऑनलाइन वोटर सर्विस पोर्टल या ECI Net ऐप के माध्यम से भी किए जा सकेंगे।

नाम हटाने के प्रस्तावों की होगी जांच

निर्देशों के अनुसार, किसी मतदान केंद्र पर कुल मतदाताओं के दो प्रतिशत से अधिक नाम हटाने का प्रस्ताव आने या एक ही व्यक्ति द्वारा पांच से अधिक मामलों में आपत्ति दर्ज कराने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जांच करनी होगी।

मतदाता समय पर जांच लें अपना विवरण

मतदाताओं को सलाह दी जाती है कि प्रारूप सूची प्रकाशित होने के बाद अपना नाम और अन्य विवरण जांच लें। यदि नाम छूट गया हो या किसी जानकारी में गलती हो, तो निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित फॉर्म के माध्यम से आवेदन करें।

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