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देर रात तक लाउडस्पीकर और DJ का शोर, छात्रों की पढ़ाई प्रभावित; 22 सितंबर को हाईकोर्ट में अंतिम बहस

शिक्षा · नीमच · · अपडेट: · नई विधा डेस्क

देर रात तक लाउडस्पीकर और DJ का शोर, छात्रों की पढ़ाई प्रभावित; 22 सितंबर को हाईकोर्ट में अंतिम बहस

परीक्षा के दौर में बढ़ी चिंता

वर्तमान में स्कूल और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के बीच देर रात तक होने वाला शोर परेशानी का कारण बन रहा है। रहवासियों का कहना है कि तेज DJ और लाउडस्पीकर के कारण पढ़ाई के दौरान एकाग्रता प्रभावित होती है। बुजुर्गों और अन्य संवेदनशील लोगों को भी परेशानी होने की शिकायतें सामने आई हैं।

रात 10 बजे के बाद तेज आवाज पर नियम

ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों के तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर और ध्वनि-विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध संबंधी प्रावधान लागू हैं, हालांकि निर्धारित शर्तों और सक्षम अनुमति से जुड़े प्रावधान अलग-अलग परिस्थितियों में लागू हो सकते हैं।

हाईकोर्ट में 22 सितंबर को अंतिम बहस

इंदौर में लाउडस्पीकर और DJ से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर 22 सितंबर को अंतिम बहस निर्धारित की गई है। याचिका में रात 10 बजे के बाद तेज आवाज वाले DJ और निर्धारित सीमा से अधिक आवाज वाले लाउडस्पीकरों पर रोक तथा नियमों के पालन की मांग की गई है।

फिलहाल 22 सितंबर की सुनवाई के बाद मामले में अदालत के निर्देश स्पष्ट होंगे। इसलिए इसे लेकर किसी अंतिम आदेश की स्थिति सुनवाई के बाद ही स्पष्ट मानी जाएगी।

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