चाकूबाजी के मामले में आरोपी को 7 वर्ष का सश्रम कारावास, ₹5 हजार जुर्माना

पुराने विवाद को लेकर किया था हमला
अपर लोक अभियोजक भगवतीलाल शर्मा के अनुसार, 2 जुलाई 2025 की शाम करीब 5 बजे फरियादी अयान मेवाती अपने मित्र शाहुख की मोटरसाइकिल पर मजदूरी कर घर लौट रहा था। शुक्ला चौक पहुंचने पर पुराने विवाद की रंजिश को लेकर आरोपी फैजान ने अयान पर धारदार चाकू से हमला कर दिया।
हमले में अयान के बाएं हाथ की कलाई और बाजू के अलावा गर्दन व सिर में गंभीर चोटें आई थीं। बीच-बचाव करने वालों को आरोपी द्वारा जान से मारने की धमकी देने और मौके से भागने की बात भी अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष रखी।
10 गवाहों के बयानों से अपराध सिद्ध
शहर कोतवाली पुलिस ने देहाती नालसी के आधार पर प्रकरण दर्ज कर जांच की। विवेचना के दौरान आरोपी से चाकू जब्त किया गया और इसके बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने 10 महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज कराए। प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियोजन का मामला संदेह से परे सिद्ध माना और आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक भगवतीलाल शर्मा एवं भगवान सिंह चौहान ने पैरवी की।