बिना लाइसेंस संचालित मिल्क प्लांट पर कार्रवाई, एडीएम कोर्ट में प्रकरण दर्ज

नीमच। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ग्राम दुधलाई स्थित श्री सावरिया मिल्क प्लांट पर कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान प्लांट बिना वैध खाद्य लाइसेंस के संचालित पाया गया। मौके पर 5 हजार लीटर क्षमता की बीएमसी में लगभग 4 हजार लीटर दूध संग्रहित मिला।
मामले में प्लांट प्रभारी कमलेश कुमार जाट एवं संचालक दिनेश कुमार जाट के विरुद्ध अपर कलेक्टर (एडीएम) न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार संचालित करने पर 10 लाख रुपये तक के अर्थदंड का प्रावधान है।
इसी अभियान के दौरान रावण रूंडी स्थित श्री जोगमाया सेल्स से प्रभु श्री घी एवं डीएफ गोल्ड घी के नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजू सोलंकी, यशवंत कुमार शर्मा एवं उनकी टीम द्वारा की गई।