नीमच में अवैध खनिज परिवहन पर प्रशासन सख्त, 5 मामलों में ₹12.57 लाख से अधिक का जुर्माना

रॉयल्टी और पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित जुर्माना
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कार्रवाई मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के तहत की गई है। अवैध खनिज परिवहन में संलिप्त पाए गए वाहनों के मालिकों पर रॉयल्टी की 15 गुना राशि के साथ पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित जुर्माना लगाया गया है।
प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य बिना वैध रॉयल्टी खनिज परिवहन और नियमों के उल्लंघन पर रोक लगाना है।
समय पर राशि जमा करने के निर्देश
कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने संबंधित वाहन मालिकों को निर्धारित समयसीमा में जुर्माने की राशि शासकीय कोष में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसार, नियमानुसार राशि जमा होने के बाद ही जब्त वाहनों को छोड़े जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
राशि नहीं चुकाने पर होगी सख्त वसूली
निर्धारित समय में जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर संबंधित वाहन मालिकों के विरुद्ध भू-राजस्व की तरह वसूली और कुर्की सहित वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।
जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध खनिज परिवहन में लगे वाहन संचालकों में सख्ती का संदेश गया है।