|
नई दिल्ली: अमेरिका में अडानी ग्रुप के चेयरमैन उद्योगपति गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी और घूस देने के आरोप लगे हैं। अमेरिकी अभियोजकों का आरोप है कि अडानी समूह ने इस बात को उन अमेरिकी बैंकों और इंवेस्टर्स छिपाया, जिनसे अडानी ग्रुप ने सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए अरबों डॉलर जुटाए थे। अडानी पर क्या और किस तरह के लगे हैं आरोप अमेरिकी अभियोग में यह आरोप लगाया गया है कि अडानी और उनके सह-प्रतिवादियों ने 20 वर्षों में अनुमानित 2 बिलियन डॉलर के सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 250 मिलियन डॉलर यानी करीब 2100 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत देने पर सहमति जताई थी। अडानी पर विदेशी रिश्वतखोरी, प्रतिभूति धोखाधड़ी, प्रतिभूति धोखाधड़ी साजिश और धोखाधड़ी की साजिश के आरोप हैं। क्या ये आरोप मान्य होंगे या कुछ और होगा दिल्ली में एडवोकेट अनिल कुमार सिंह श्रीनेत कहते हैं कि अमेरिकी कानून अभियोजकों को भारतीय अधिकारियों पर विदेशी रिश्वतखोरी का आरोप लगाने की अनुमति देता है। दरअसल, ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि भारत की जो भी कंपनी अमेरिका में व्यापार करती है तो वह अमेरिकी कानून के दायरे में आएगी। अभियोजकों को अमेरिकी वित्तीय संस्थानों से होने वाली लेनदेन पर व्यापक अधिकार भी है। अभियोजकों ने यह भी आरोप लगाया कि अडानी ने कथित रिश्वत को छिपाकर अमेरिकी निवेशकों को धोखा दिया। |
नई दिल्ली: अमेरिका में अडानी ग्रुप के चेयरमैन उद्योगपति गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी और घूस देने के आरोप लगे हैं। अमेरिकी अभियोजकों का आरोप है कि अडानी समूह ने इस बात को उन अमेरिकी बैंकों और इंवेस्टर्स छिपाया, जिनसे अडानी ग्रुप ने सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए अरबों डॉलर जुटाए थे।
वहीं, अडानी समूह ने आरोपों को निराधार करार दिया है, जबकि भारत सरकार ने इस मामले में अब तक चुप्पी साध रखी है। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। राहुल ने अडानी को गिरफ्तार करने की मांग की है। जानते हैं इस मामले की पूरी कहानी। यह भी जानते हैं कि इस मामले में अब आगे क्या होगा?
अडानी पर क्या और किस तरह के लगे हैं आरोप
अमेरिकी अभियोग में यह आरोप लगाया गया है कि अडानी और उनके सह-प्रतिवादियों ने 20 वर्षों में अनुमानित 2 बिलियन डॉलर के सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 250 मिलियन डॉलर यानी करीब 2100 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत देने पर सहमति जताई थी। अडानी पर विदेशी रिश्वतखोरी, प्रतिभूति धोखाधड़ी, प्रतिभूति धोखाधड़ी साजिश और धोखाधड़ी की साजिश के आरोप हैं।
क्या ये आरोप मान्य होंगे या कुछ और होगा
दिल्ली में एडवोकेट अनिल कुमार सिंह श्रीनेत कहते हैं कि अमेरिकी कानून अभियोजकों को भारतीय अधिकारियों पर विदेशी रिश्वतखोरी का आरोप लगाने की अनुमति देता है। दरअसल, ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि भारत की जो भी कंपनी अमेरिका में व्यापार करती है तो वह अमेरिकी कानून के दायरे में आएगी। अभियोजकों को अमेरिकी वित्तीय संस्थानों से होने वाली लेनदेन पर व्यापक अधिकार भी है। अभियोजकों ने यह भी आरोप लगाया कि अडानी ने कथित रिश्वत को छिपाकर अमेरिकी निवेशकों को धोखा दिया।
NDA | INDIA | OTHERS |
293 | 234 | 16 |
NDA | INDIA | OTHERS |
265-305 | 200 -240 | 15-30 |