थाने में शिकायत की रंजिश में महिला से मारपीट, पति-पत्नी को 3-3 माह का कारावास

📍 नीमच, मध्य प्रदेश
पूरी खबर:
नीमच, 24 सितंबर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विशाल जाडे ने थाने में शिकायत देने की रंजिश को लेकर महिला से मारपीट करने वाले पति-पत्नी को सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी मोहम्मद आदिफ और उसकी पत्नी आदिफा बी, दोनों निवासी नीमच, को भारतीय दंड संहिता की धारा 323/34 के तहत दोषी माना।
न्यायालय ने दोनों आरोपियों को तीन-तीन माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर ₹1,000-₹1,000 का अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड की राशि में से ₹1,000 पीड़ित महिला को प्रतिकर के रूप में दिए जाने का आदेश भी न्यायालय ने पारित किया।
थाने में आवेदन देने को लेकर हुआ था विवाद
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पारस मित्तल के अनुसार घटना 17 जून 2022 की दोपहर करीब 1:30 बजे मूलचंद मार्ग स्थित दिल्ली दरबार होटल के पास की है। आरोपी मोहम्मद आदिफ पीड़ित महिला शबाना बी का देवर और आदिफा बी उसकी देवरानी है।
घटना के दिन दोनों आरोपी महिला के घर पहुंचे और उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराने की बात को लेकर विवाद करने लगे। विवाद बढ़ने पर दोनों ने महिला के साथ मारपीट की।
बीच-बचाव के बाद दर्ज हुई शिकायत
शोर सुनकर पीड़िता की दूसरी देवरानी रुकसाना बी मौके पर पहुंची और बीच-बचाव किया। इसके बाद पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया।
विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने महत्वपूर्ण साक्षियों के बयान दर्ज कराए और आरोपों को साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित किया। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ पारस मित्तल ने की।