नीमच में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, 9 होटल-रेस्टोरेंट की जांच; एक्सपायरी सामान मिलने पर प्रकरण दर्ज

द फूड टॉक कैफे में एक्सपायरी खाद्य सामग्री मिली
16 सितंबर को सीआरपीएफ चौराहा स्थित द फूड टॉक कैफे एंड रेस्टोरेंट के निरीक्षण के दौरान टीम को एक्सपायरी डेट के बाद भी खाद्य सामग्री भंडारित मिली। विभाग के अनुसार इन सामग्रियों का उपयोग खाद्य पदार्थ तैयार करने में किया जा रहा था।
निरीक्षण में अग्रवाल्स 420 पापड़ के 400 ग्राम के 7 पैकेट, अमूल टोंड मिल्क के 1 लीटर के 3 पैकेट और डी-मार्ट जीरा का 1 किलो का 1 पैकेट एक्सपायरी के बाद भी मौजूद मिला। खाद्य सुरक्षा टीम के निर्देश पर संबंधित सामग्री का मौके पर ही विनष्टीकरण कराया गया।
प्रकरण दर्ज, धारा 32 में नोटिस
विभाग के अनुसार खाद्य अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन नहीं पाए जाने पर द फूड टॉक कैफे को धारा 32 के तहत नोटिस भी दिया गया है। मामले में आवश्यक दस्तावेज तैयार कर प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसे नियमानुसार स्वीकृति के बाद एडीएम कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।
10 सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे
अभियान के दौरान लिए गए 10 खाद्य नमूने राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजे गए हैं। विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के साथ किचन की स्वच्छता, सुरक्षित भंडारण, एक्सपायरी/यूज्ड-बाय डेट और लेबलिंग की भी जांच की गई।
लैब रिपोर्ट में यदि खाद्य सुरक्षा एवं मानकों का उल्लंघन सामने आता है, तो संबंधित खाद्य कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इन 6 संस्थानों को नोटिस
अभियान के दौरान होटल स्वास्तिक (चल्दू), श्री सालासर होटल एवं रिसॉर्ट (बायपास रोड), वृंदावन ग्रीन (कनावटी), HI-FI फैमिली रेस्टोरेंट (सीआरपीएफ चौराहा) और द फूड टॉक कैफे एंड रेस्टोरेंट सहित कुल 6 संस्थानों को धारा 32 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं।
खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार जिले में होटल, रेस्टोरेंट और रिसॉर्ट की जांच आगे भी जारी रहेगी।