चुनाव आयोग का बयान: SIR के दौरान फॉर्म-6 में कोई बदलाव नहीं: सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

फॉर्म-6 में बदलाव की खबरों पर आयोग की सफाई
समाचार रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग ने कहा कि SIR के दौरान फॉर्म-6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे और सुनवाई पर नजर
रिपोर्ट में बताया गया है कि SIR से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे और सुनवाई को लेकर गतिविधियां जारी हैं। विभिन्न पक्षों की ओर से उठाए गए सवालों और आयोग की प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों पर अदालत में विचार किया जा रहा है।
BLO और ऑनलाइन अपलोड से जुड़े निर्देश
समाचार में मतदाता पंजीकरण से संबंधित दस्तावेजों और ऑनलाइन अपलोड की प्रक्रिया का भी उल्लेख है। मतदाताओं को सलाह दी गई है कि वे आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और संबंधित जानकारी के लिए अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क करें।
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए जरूरी सावधानी
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या विवरण में सुधार कराने के इच्छुक नागरिकों को चुनाव आयोग के आधिकारिक निर्देशों के अनुसार आवेदन करना चाहिए। आवेदन से पहले संबंधित फॉर्म और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी आधिकारिक स्रोत से जांच लेना उपयोगी रहेगा।