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भोपाल/। जिस प्रकार जमीन का नामांतरण के लिए विभिन्न कागजात लगाने होते हैं, उसी प्रकार अब नया शस्त्र लाइसेंस लेने वाले आवेदक को बिजली विभाग से एनओसी भी लेनी होगी। यह एनओसी बिजली बिल बकाया न होने की होगी। इससे यह फायदा होगा कि बिजली के बड़े बकायेदारों से बिलों की वसूली हो जाएगी। भिंड-मुरैना के साथ ही ग्वालियर जिले में भी लोगों को कुछ ज्यादा ही शस्त्रों का शौक है यहां पर 36,000 शस्त्र लाइसेंस धारी है। यह वो इलाका है, जहां पर बिजली बिलों की बड़ी बकाया राशि वसूली टेढ़ी खीर है। कंपनी के नए आदेश के मुताबिक जिन शस्त्र धारकों पर भी कंपनी का बकाया है, उनका जिला प्रशासन के माध्यम से लाइसेंस निरस्त कराया जाएगा। इसी को लेकर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने आदेश भी जारी कर दिए है और यह आदेश भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग अंतर्गत आने वाले 16 जिलों में लागू रहेगा। बिजली कंपनी के केवल ग्वालियर जिले की सिटी सर्किल की ही बात की जाए तो यहां पर 2.84 लाख उपभोक्ता है, इनमें से 80 हजार उपभोक्ता ऐसे हैं ,जो कि हर माह बिजली का बकाया बिल जमा नहीं कर रहे हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि कंपनी कार्यक्षेत्र के ऐसे शासकीय नियमित, संविदा एवं आउटसोर्स जिनके द्वारा विद्युत देयकों का भुगतान नहीं किया जा रहा है, उनके वेतन से बिजली बिल की राशि वसूल की जाएगी। कंपनी द्वारा इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों से शासकीय सेवकों के बकाया भुगतान कराने के संबंध में पत्र लिखा गया है। इसके लिए शस्त्र लाइसेंस धारकों की सूची जिला प्रशासन से ली जा रही है।
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भोपाल/। जिस प्रकार जमीन का नामांतरण के लिए विभिन्न कागजात लगाने होते हैं, उसी प्रकार अब नया शस्त्र लाइसेंस लेने वाले आवेदक को बिजली विभाग से एनओसी भी लेनी होगी। यह एनओसी बिजली बिल बकाया न होने की होगी। इससे यह फायदा होगा कि बिजली के बड़े बकायेदारों से बिलों की वसूली हो जाएगी। भिंड-मुरैना के साथ ही ग्वालियर जिले में भी लोगों को कुछ ज्यादा ही शस्त्रों का शौक है यहां पर 36,000 शस्त्र लाइसेंस धारी है। यह वो इलाका है, जहां पर बिजली बिलों की बड़ी बकाया राशि वसूली टेढ़ी खीर है। कंपनी के नए आदेश के मुताबिक जिन शस्त्र धारकों पर भी कंपनी का बकाया है, उनका जिला प्रशासन के माध्यम से लाइसेंस निरस्त कराया जाएगा। इसी को लेकर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने आदेश भी जारी कर दिए है और यह आदेश भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग अंतर्गत आने वाले 16 जिलों में लागू रहेगा। बिजली कंपनी के केवल ग्वालियर जिले की सिटी सर्किल की ही बात की जाए तो यहां पर 2.84 लाख उपभोक्ता है, इनमें से 80 हजार उपभोक्ता ऐसे हैं ,जो कि हर माह बिजली का बकाया बिल जमा नहीं कर रहे हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि कंपनी कार्यक्षेत्र के ऐसे शासकीय नियमित, संविदा एवं आउटसोर्स जिनके द्वारा विद्युत देयकों का भुगतान नहीं किया जा रहा है, उनके वेतन से बिजली बिल की राशि वसूल की जाएगी। कंपनी द्वारा इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों से शासकीय सेवकों के बकाया भुगतान कराने के संबंध में पत्र लिखा गया है। इसके लिए शस्त्र लाइसेंस धारकों की सूची जिला प्रशासन से ली जा रही है।
मारपीट पर एफआईआर भी…
बिजली कंपनी राजस्व वसूली के लिए हर हथकंडा अपना रही है और केवल प्रशासनिक नहीं कानूनी कार्रवाई भी बिजली चोरों पर लगातार जारी है। पिछले एक महीने के भीतर टीम के साथ मारपीट करने वाले 13 लोगों पर कंपनी द्वारा एफआईआर भी दर्ज कराई जा चुकी है। इसके साथ ही बड़े बकायेदारों के नाम चौराहों पर चस्पा किए जा रहे हैं।
NDA | INDIA | OTHERS |
293 | 234 | 16 |
NDA | INDIA | OTHERS |
265-305 | 200 -240 | 15-30 |