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नीमच 8 अप्रेल 2024, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिनेश जैन द्वारा म.प्र.राज्य सुरक्षा |
नीमच 8 अप्रेल 2024, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिनेश जैन द्वारा म.प्र.राज्य सुरक्षा
अधिनियम-1990 के तहत एक आरोपी को तीन माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश
जारी किया गया है। आरोपी अरूण पिता चंद्रशेखर निवासी थाना क्षेत्र मनासा को 3 माह की अवधि के
लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है।
जिला बदर अवधि में वह नीमच जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती मंदसौर, रतलाम,
शाजापुर, उज्जैन, देवास एवं आगर-मालवा जिले की राजस्व सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा। आरोपी
के विरूद्ध थाना मनासा में विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज होकर, विचाराधीन है।