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नीमच में 307.790 किलो डोडाचूरा तस्करी मामले में आरोपी को 12 साल की सजा, 2 लाख रुपए का जुर्माना

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नीमच में 307.790 किलो डोडाचूरा तस्करी मामले में आरोपी को 12 साल की सजा, 2 लाख रुपए का जुर्माना

मुखबिर की सूचना पर पकड़ी गई कार

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा के अनुसार, 22 फरवरी 2025 को उप नारकोटिक्स आयुक्त कार्यालय, नीमच में सूचना मिली थी कि एक सफेद हुंडई क्रेटा कार में करीब तीन क्विंटल डोडाचूरा राजस्थान के बाड़मेर ले जाया जा रहा है।

सूचना के आधार पर सीबीएन के निवारक दल को तैनात किया गया। रात करीब 11:30 बजे संदिग्ध कार को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कार में रखे 16 कट्टों से 307.790 किलोग्राम डोडाचूरा बरामद हुआ।

दल ने कार और मादक पदार्थ जब्त कर आरोपी लक्ष्मण (23), निवासी असारवा की ढाणी, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान को गिरफ्तार किया।

अभियोजन ने अदालत में अपराध प्रमाणित किया

अनुसंधान पूरा होने के बाद मामला विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान सीबीएन के विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन ने महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराए और आरोपी के विरुद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए। अभियोजन ने अदालत से कठोर दंड देने का अनुरोध किया।

न्यायालय ने मामले में आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15(सी) के तहत 12 वर्ष के सश्रम कारावास और 2 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।

शासन की ओर से की गई पैरवी

प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन ने पैरवी की। सहयोगी अधिवक्ताओं के रूप में अरुण कुमार शर्मा, निशा घाघ और सलोनी पोरवाल ने सहयोग किया।

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