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जीवाजीराव छात्रावास परिसर में प्रशासन की कार्रवाई, 4.32 लाख वर्गफीट जमीन पर लिया भौतिक कब्जा

स्थानीय · नीमच · · अपडेट: · नई विधा डेस्क

जीवाजीराव छात्रावास परिसर में प्रशासन की कार्रवाई, 4.32 लाख वर्गफीट जमीन पर लिया भौतिक कब्जा

प्रशासनिक अमला, नगर पालिका की टीम और पुलिस बल सुबह परिसर पहुंचे। कार्रवाई के दौरान छात्रावास भवन की जर्जर स्थिति को देखते हुए वहां रह रहे विद्यार्थियों को तत्काल अन्य छात्रावासों में स्थानांतरित किया गया।

भूमि आवंटन और न्यायिक प्रक्रिया का मामला

उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार यह भूमि पूर्व में कालिदास शिक्षण समिति को छात्रावास के निर्माण एवं संचालन के उद्देश्य से दी गई थी। बाद में आवंटन और भूमि के उपयोग को लेकर विवाद सामने आया। वर्ष 2020 में नगर पालिका प्रशासन द्वारा आवंटन निरस्त करने का आदेश पारित किए जाने की जानकारी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है।

इसके बाद मामला न्यायालय तक पहुंचा। विधानसभा में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार संबंधित पक्ष को न्यायालय से स्थगन आदेश भी मिला था। भूमि पर संचालित पेट्रोल पंप से संबंधित मामला भी उच्च न्यायालय में विचाराधीन बताया गया था। Madhya Pradesh Vidhan Sabha

जर्जर छात्रावास से विद्यार्थियों को सुरक्षित स्थान पर भेजा

प्रशासन के अनुसार छात्रावास भवन की स्थिति काफी जर्जर थी। परिसर में रह रहे विद्यार्थियों को सुरक्षित व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए उन्हें अन्य छात्रावासों में शिफ्ट किया गया।

प्रशासन की ओर से बताया गया कि विद्यार्थियों को भोगलियावास स्थित नवीन छात्रावास और पीजी कॉलेज छात्रावास में स्थानांतरित किया गया है तथा वहां उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

जर्जर भवन के तकनीकी मूल्यांकन के बाद आगे की कार्रवाई

प्रशासन ने जर्जर भवन की स्थिति का तकनीकी मूल्यांकन कराने के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) को निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट के आधार पर भवन के शेष हिस्से को हटाने संबंधी आगे की कार्रवाई की जाएगी।

परिसर में स्थित पेट्रोल पंप को लेकर मामला न्यायालय में विचाराधीन होने की बात अधिकारियों ने कही है। इसलिए इस हिस्से में आगे की कार्रवाई न्यायालयीन प्रक्रिया के अनुरूप किए जाने की जानकारी दी गई।

दूसरी ओर, कालिदास शिक्षण समिति से जुड़े प्रतिनिधियों का कहना है कि वे लंबे समय से जमीन पर काबिज हैं और अपील न्यायालय का निर्णय अंतिम नहीं है। समिति ने आगे उच्च न्यायालय में राहत के लिए जाने की बात कही है।

नोट: भूमि और कब्जे से जुड़े दावों में दोनों पक्षों की स्थिति अलग-अलग है; इसलिए अंतिम स्वामित्व/कब्जे का निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया के अंतिम निर्णय के आधार पर ही माना जाएगा।

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